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उत्तराखंड नया भू कानून: अब बाहरी राज्यों के लिए कड़े नियम

उत्तराखंड नया भू कानून

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Uttarakhand Latest News: देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने के बाद अब उत्तराखंड नया भू कानून (Uttarakhand Land Law) के प्रारूप को मंजूरी दे दी है।
इस नए भू कानून के तहत बाहरी राज्यों के लोगों के लिए उत्तराखंड में जमीन खरीदना अब पहले जैसा आसान नहीं रहेगा।

उत्तराखंड नया भू कानून आने से 11 पहाड़ी जिलों में कृषि भूमि खरीद पर रोक

उत्तराखंड नया भू कानून के अनुसार, हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर राज्य के बाकी 11 पहाड़ी जिलों में बाहरी लोग अब कृषि और बागवानी के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे।

  1. देहरादून
  2. टिहरी
  3. पौड़ी
  4. रुद्रप्रयाग
  5. उत्तरकाशी
  6. चमोली
  7. बागेश्वर
  8. पिथौरागढ़
  9. अल्मोड़ा
  10. नैनीताल
  11. चंपावत

बाहरी राज्यों के लोग एक बार मे सिर्फ 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकेंगे। दिखाने होंगे जरूरी दस्तावेजों के साथ शपथ पत्र जरूरी होगा

DM नहीं देंगे अब अनुमति

पहले बाहरी राज्यों के लोग जिलाधिकारी (DM) की अनुमति से जमीन खरीद सकते थे, लेकिन उत्तराखंड नया भू कानून लागू होने के बाद यह अधिकार अब राज्य सरकार के पास रहेगा।
अब किसी भी प्रयोजन के लिए जमीन खरीदने से पहले सरकारी अनुमति अनिवार्य होगी।

उत्तराखंड नया भू कानून

बाहरी राज्यों के लिए नए नियम

  • बाहरी राज्य के लोग अब केवल एक बार 250 वर्ग मीटर तक की जमीन खरीद सकेंगे।
  • जमीन खरीदने के लिए शपथ पत्र (Affidavit) देना अनिवार्य होगा।
  • अगर नियमों के विरुद्ध जमीन खरीदी जाती है तो सरकार उसे जब्त कर लेगी।
  • अगर आप उत्तराखंड के वासी नहीं हैं तो।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि,

“इस कानून की मांग लंबे समय से उठ रही थी। जनता की भावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे मंजूरी दी है। अब राज्य की भूमि, संस्कृति और पहचान को सुरक्षित रखा जा सकेगा।”

UCC और नया भू कानून: उत्तराखंड की दिशा में बड़ा कदम

धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने के बाद यह दूसरा बड़ा सुधारात्मक कदम उठाया है।
इसका मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की जनसंख्या संरचना, संस्कृति और भूमि संपत्ति को बाहरी प्रभावों से बचाना है।

नए भू कानून के प्रमुख बिंदु (संक्षेप में):

नियमविवरण
लागू करने वाला विभागराजस्व विभाग, उत्तराखंड
लागू जिलों की संख्या11 पहाड़ी जिले
बाहरी लोगों के लिए सीमाकेवल 250 वर्ग मीटर जमीन
कृषि भूमि पर रोकहाँ, बाहरी राज्यों के लिए
अनुमति देने वाला प्राधिकारीराज्य सरकार
नियम उल्लंघन पर कार्रवाईजमीन जब्त की जाएगी

अधिक जानकारी के लिए उत्तराखंड राजस्व विभाग की वेबसाइट देखें।

निष्कर्ष:

उत्तराखंड सरकार का यह कदम राज्य के सांस्कृतिक और भौगोलिक संतुलन को बनाए रखने की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। उत्तराखंड नया भू कानून आने से बाहरी राज्यों के लोगों के लिए यहां जमीन खरीदना पहले से कहीं अधिक कठिन होगा, जिससे राज्य की भूमि स्थानीय निवासियों के हित में सुरक्षित रह सकेगी।

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